ग्वालियर । नोवेल कोरोना वायरस से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत ग्वालियर संभाग के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में संभागीय आयुक्त एम बी ओझा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
संभागीय आयुक्त एम बी ओझा ने समस्त संभागीय अधिकारियों को परिपत्र जारी कर निर्देशित किया है कि समस्त शासकीय कार्यालय एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थायी रूप से 31 मार्च तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास से संपादित करने की अनुमति प्रदान की जाए। 23 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि को समस्त प्रायोजनों के लिये कर्तव्य पर माना जायेगा। यह आदेश उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जो पूर्व से अवकाश पर हैं। किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय में शासकीय कार्य हेतु आहुत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों को यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपना मोबाइल नम्बर, दूरभाष नम्बर एवं निवास का पता कार्यालय में उपलब्ध कराएं और अपना मोबाइल व दूरभाष हमेशा अटेण्ड करें।
संभागीय आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश संभाग की किसी भी आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवायें, दूरभाष सेवायें आदि पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद परिस्थितियों के आधार पर परीक्षण कर आगामी आदेश जारी किया जायेगा।
शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी अपने निवास से करें शासकीय कार्य
संभागायुक्त ने जारी किए दिशा-निर्देश